Amrapali के अटके प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, 7 बैंक देंगे 1,500 करोड़ रुपये लोन
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Amrapali के अटके प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, 7 बैंक देंगे 1,500 करोड़ रुपये लोन

Amrapali के अटके प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत

Amrapali के अटके प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत, 7 बैंक देंगे 1,500 करोड़ रुपये लोन

नई दिल्ली: अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर घर के सपने को पूरा करने के लिए आम्रपाली समूह के विभिन्न प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने वाले हजारों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सात बैंकों का एक समूह आम्रपाली समूह के अटके पड़े प्रोजेक्ट के निर्माण को पूरा करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का कर्ज देगा। सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय भवन निर्माण कंपनी यानी एनबीसीसी ने 'आम्रपाली स्टाल्ड प्रोजक्ट्स एंड इनवेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट' (एएसपीआइआरई) के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की रुकी हुई कई रिहायशी परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर्ज देने की तैयारी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूर्ववर्ती आम्रपाली समूह के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बैंक एनबीसीसी को कर्ज देने के लिए तैयार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को बैंकों के समूह को निर्देश दिया था कि वह मंगलवार तक उक्त रकम का भुगतान कर दे। एनबीसीसी ने एक बयान में कहा कि 29 मार्च को एएसपीआइआरई और बैंकों के समूह के बीच आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए 1,500 करोड़ रुपये के कर्ज वितरण को लेकर एक करार हुआ है। बैंकों के इस समूह में बैंक आफ बड़ौदा के अलावा इंडिया बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। एसबीसीसी ने कहा, 'अपने सपनों के घरों के कब्जे का इंतजार कर रहे लगभग 40,000 घर खरीदारों को इस पहल से लाभ होगा।

आम्रपाली समूह के पूर्व सीएफओ की जमानत याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली समूह के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) चंदर प्रकाश वाधवा को मेडिकल आधार पर जमानत देने मांग वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही निचली अदालत को वाधवा के खिलाफ आरोप पत्र तय करने का निर्देश दिया, अगर किसी मामले में ऐसा करना रह गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले वाधवा के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस. रविंद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का स्वास्थ्य ठीक है।